
एंटी माफिया अभियान के तहत खनिज विभाग ने की कार्यवाही। पट्टेधारी को नोटिस जारी कर आगामी आदेश तक उत्खनन कार्य एवं क्रेशर संचालन कार्य निलंबित।
द ग्वालियर। जिले में चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन के मामले में दो खदानों पर खनिज नियम 1956 की धारा-53 के तहत अर्थदण्ड की राशि एक करोड़ 18 लाख रूपए का जुर्माना लगाकर प्रकरण दर्ज किया है। इसके साथ ही मौके पर ही खदान एवं क्रेशर सील कर संबंधित पट्टेधारी को नोटिस जारी करते हुए उत्खनन कार्य एवं क्रेशर संचालन कार्य को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
खनिज अधिकारी गोविंद शर्मा ने बताया कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत गत दिनों ग्राम बेरजा तुनकपुरा स्थित खदानधारक मैसर्स पीताम्बर ग्रेनाइट भागीदार वीरेन्द्र सिंह गुर्जर की खदान सर्वे नं. 205 के रकबा 1.730 हैक्टेयर क्षेत्र का खनिज विभाग के अमले द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान संबंधित पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन करना पाया गया।
अवैध उत्खनन का प्रकरण मध्यप्रदेश गौंण एवं खनिज नियम 1996 के नियम 53 के तहत अर्थदण्ड राशि 95 लाख 40 हजार प्रस्तावित करते हुए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में दर्ज किया गया है। मौके पर ही क्रेशर एवं खदान को सील कर दिया गया है। आगामी आदेश तक खदान से उत्खनन एवं क्रेशर के संचालन को भी निलंबित करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं।
इसके साथ ही संबंधित पट्टेदार की निजी भूमि सर्वे क्रमांक-197, 199, 200 के रकबा 1.810 हैक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत अन्य खदान का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें संबंधित पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन करना पाया गया। अवैध उत्खनन का प्रकरण गौंण खनिज नियम 1996 के नियम 53 के तहत अर्थदण्ड राशि 22 लाख 68 हजार रूपए प्रस्तावित करते हुए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौके पर ही खदान एवं क्रेशर सील कर स्वीकृत खदान से उत्खनन कार्य एवं क्रेशर संचालन कार्य को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।