
द ग्वालियर। चिटफंड कंपनी परिवार डेयरी के डायरेक्टर सचिन गुप्ता निवासी शिव सदन जटार साहब की गली ढोली बुआ का पुल के जमानत आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने आरोपी का आवेदन खारिज करते हुए कहा कि आरोपी नौ साल से फरार रहा है। यदि उसे जमानत का लाभ दिया गया तो उसके फिर फरार होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने यह भी कहा कि प्रकरण के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण दोषों पर टिप्पणी किए बिना आरोपी के आवेदन को खारिज किया जाता है। लोगों के साथ धोखाधडी करने के मामले में आरोपी सचिन गुप्ता के आवेदन का लोक अभियोजक विजय कुमार शर्मा ने विरोध किया। उनका कहना था कि ऐसा आरोपी जो नौ साल से फरार रहा है उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।
यह है मामला
परिवार डेयरी एण्ड एलाइड लिमिटेड 302 गणेश प्लाजा गोला का मंदिर के खिलाफ यह आरोप है कि कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पंजीयन प्राप्त किए आम जनता से विभिन्न स्वरूपों में धन संग्रह किया। जांच में यह पाया गया कि कंपनी 31 अक्टूबर 2002 से पंजीकृत होकर ग्वालियर में नौ साल से व्यवसाय कर रही है और मवेशी खरीदने के नाम पर पैसा एकत्र कर रही है।
जबकि कंपनी के पास जनता से एकत्रित धन या उनसे क्या किया इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इस प्रकार कंपनी ने सोची समझी रणनीति के तहत विभिन्न योजनाओं के नाम पर आम जनता को धन वृद्धि का लालच देकर धन संग्रह किया वास्तव में कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में काम कर रही थी। कंपनी ने आरबीआई से पंजीयन नहीं कराया और कारोबार की सूचना जिला कलेक्टर को भी नहीं दी। जांच के बाद कंपनी द्वारा नियम विरूद्ध कार्य करने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।