
जौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय द्वारा 16 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग को लेकर याचिका प्रस्तुत की गई।
द ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर (Madhya Pradesh High Court) ने जौरा विधानसभा क्षेत्र (Jaura assembly) से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय (Congress candidate Pankaj Upadhyay) द्वारा 16 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान (Re-polling) की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका पर तत्काल सुनवाई के आवेदन को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।
हाईकोर्ट जबलपुर (High Court Jabalpur) में इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इन 16 मतदान केंद्रों पर बूथ कैपचरिंग की गई है] जिसमें मृतकों एवं गांव छोड़ चुके लोगों के नाम पर भी वोट डाले गए हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव शर्मा का कहना था कि इन 16 केंद्रों पर रिकार्ड मतदान हुआ है जो कि संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर हुई गड़बड़ी की शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की गई, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर यह याचिका प्रस्तुत की गई है।