
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन, आईजी चंबल और एसपी मुरैना को जारी किए नोटिस।
द ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर (MP High Court Bench Gwalior) ने हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश नहीं करने पर आरोपियों के जमानत पर छूटने के मामले में पेश की गई जनहित याचिका पर शासन एवं आईजी चंबल एवं एसपी मुरैना को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें जवाब प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने एडवोकेट आरके जोशी के माध्यम से विजय सिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं।
याचिका में कहा गया कि आवेदक के पिता की हत्या होने पर अम्बाह जिला मुरैना में धारा 302, 307, 341 , 323 , 294 , 34 भा.दं.वि. आर्स एक्ट 25/27 में मामला दर्ज किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया कि इस मामले में जांच अधिकारी द्वारा आरोपियों को बचाने के लिए एवं उन्हें जमानत का लाभ दिलाने के उद्देश्य से न्यायालय में 90 दिन में चालान पेश नहीं किया गया। चालान प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अवधि के बाद चालान प्रस्तुत करने से इस मामले के आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (दो) लाभ उठाकर जमानत पर रिहा हो गए। याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया कि जांच अधिकारी द्वारा ऐसा जानबूझकर किया गया।
याचिकाकर्ता द्वारा यह भी कहा गया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन भी दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया गया है।