
सुधीर कुमार त्रिवेदी ने याचिका प्रस्तुत कर दलील दी कि हाईकोर्ट के आदेश का कलेक्टर शिवपुरी द्वारा पालन नहीं किया गया।
द ग्वालियर। ग्वालियर उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर (MP High Court Bench Gwalior) ने एक अवमानना याचिका को खारिज करते हुए 25000 रुपए का हर्जाना लगाया है।
सुधीर कुमार त्रिवेदी ने याचिका प्रस्तुत कर दलील दी कि हाईकोर्ट के आदेश का कलेक्टर शिवपुरी द्वारा पालन नहीं किया गया। दरअसल, त्रिवेदी द्वारा राज्य शासन के संपत्ति को फ्री होल्ड किए जाने के पूर्व में दिए गए आदेश के आधार पर एक अभ्यावेदन कलेक्टर को प्रस्तुत कर उनकी संपत्ति को फ्री होल्ड घोषित करने के लिए निवेदन किया गया था। इस आवेदन का निराकरण नहीं होने पर उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। इस पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन को निरस्त करते हुए अभ्यावेदन का निराकरण कर दिया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि कलेक्टर द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है।
न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह पाया कि कलेक्टर द्वारा अभ्यावेदन का निराकरण कर दिया गया है, इसलिए इस अवमानना याचिका का कोई औचित्य नहीं होने से याचिकाकर्ता पर 25000 रुपए का हर्जाना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया।