
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने विदिशा विधायक शशांक भार्गव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए निर्देश।
द ग्वालियर। विदिशा विधायक शशांक भार्गव (Shashank Bhargava MLA Vidisha) की याचिका को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर (MP High Court Bench Gwalior) ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विदिशा को निर्देश दिया है कि वह शशांक भार्गव के आवेदन पर पुनर्विचार कर विधि अनुसार कार्यवाही करें। ग्वालियर हाईकोर्ट ने विदिशा विधायक भार्गव द्वारा उनके आवेदन को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विदिशा द्वारा खारिज कर दिए जाने पर प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया।
कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीतने वाले शशांक भार्गव ने डीजल पेट्रोल की वृद्धि को लेकर केंद्रीय मंत्री के खिलाफ बयान दिया था, जिसमें उनके घर पर तथा उनके फैक्टरी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। भार्गव का कहना था कि इस मामले में पुलिस ने जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था उन धाराओं में न करते हुए साधारण मामला दर्ज किया था, जबकि उनका कहना था कि इस मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होना चाहिए।
भार्गव ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत कर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उनका यह भी कहना था कि पुलिस इस मामले में पक्षपात कर रही है। सीजेएम कोर्ट द्वारा विधायक का आवेदन खारिज किए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर कहा कि उनके मामले में न्याय हेतु उचित कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं।