
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने जिला प्रशासन से नियमों के पालन की उम्मीद के साथ याचिका की निराकृत।
द ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर (Madhya Pradesh High Court) ने चुनाव में प्रचार-प्रसार (Election campaigning) के दौरान कोविड-19 (Covid-19) के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने पर प्रस्तुत जनहित याचिका (PIL) का इस उम्मीद के साथ यह कहते हुए निराकरण कर दिया कि उप-चुनाव (BY-Election) के मतों की गिनती के दौरान कोविड-19 की दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।
न्यायमूर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगल पीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि उप-चुनाव में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने को लेकर यह याचिका लगाई गई थी, अब चूंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इसलिए याचिका को लंबित रखने का औचित्य नहीं रह जाता है।
न्यायालय को न्याय मित्रों द्वारा कहा गया कि मतगणना के दौरान विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा सकता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिला प्रशासन कोविड-19 के नियमों का इस दौरान पालक कराएगा। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी न्याय मित्र संजय द्विवेदी, राजू शर्मा एवं बीडी शर्मा तथा याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सुरेश अग्रवाल ने अपना-अपना पक्ष रखा।