
रतीभान सिंह ने व्यापमं द्वारा वर्ष 2009 में आयोजित पीएमटी परीक्षा में आरोपी के स्थान पर परीक्षा केंद्र में फर्जी साल्वर के रूप में उपस्थित होकर परीक्षा दी थी।
द ग्वालियर। सीबीआई स्पेशल कोर्ट (CBI Special Court) ने पीएमटी कांड (PMT Scandal) के आरोपी सोल्वर रतीभान सिंह के अग्रिम जमानत आवेदन (Anticipatory bail application) को खारिज कर दिया है। अदालत ने आरोपी का आवेदन खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में सीबीआई (CBI) ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उन्हें देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।
विशेष न्यायाधीश सीबीआई कोर्ट (Special Judge CBI Court) ने यह भी कहा कि आरोपी को परेशान करने के लिए उसके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया गया है ऐसा कहीं प्रकट नहीं होता है। आरोपी घटना के बाद से निरंतर फरार है, इसलिए अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
न्यायालय को बताया गया कि अग्रिम अनुसंधान में सीएफएसएल से दस्तावेजों की जो जांच कराई गई उसमें यह तथ्य सामने आया कि आरोपी रतीभान सिंह ने व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल (VYPAM Bhopal) द्वारा वर्ष 2009 में आयोजित पीएमटी परीक्षा (PMT Exam) में आरोपी के स्थान पर परीक्षा केंद्र में फर्जी साल्वर के रूप में उपस्थित होकर परीक्षा दी थी।
भूर चुनी धाता जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश निवासी रतीभान सिंह के खिलाफ सीबीआई ने जांच कर नई एफआईआर दर्ज की थी। आरोपी के खिलाफ धारा 120-बी, 109, 201, 419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 म.प्र. मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया एवं चालान पेश किया गया। आवेदक का कहना था कि उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।