
द ग्वालियर। बीते दिन ग्वालियर में बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुतभेड के बाद आज तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार नामदेव ने आरोपीगण सद्दाम उर्फ गुल्लू चाचा पुत्र सलीम खान उम्र 26 साल निवासी दतिया, लालजीत यादव पुत्र शिवचंद यादव उम्र 22 साल निवासी छतरपुर थाना सिंघारी जिला आजमगण उ.प्र. और पवन परमार पुत्र अशोक परमार अम्र 20 साल को 31 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रीतेश गोयल ने बताया कि थाना सिपरी बाजार झॉसी से पुलिस अमला अपराध क्रमांक 749/2020 में आरोपियों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी के लिए दानाओली बैरामपुरा आया था। जहां बदमाशो के होने की सुचना पर दविश दी गई। पुलिस को देखकर बदमाशों के द्वारा खिडकी से हथियार लहराये गये। जिसकी सूचना थाना प्रभारी को अनिल तिवारी के द्वारा दी गई । मौके पर पुलिस अधीक्षक और सीएसपी लश्कर भी उपस्थित थे।
बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिये आर. देवेन्द्र बघेल से आंशू गैस का गोला छुडवाया गया। बदमाशों से समर्पण करने के लिए कहा गया। तब तीन बदामाशों द्वारा खिडकी से भागने का असफल प्रयास करने तथा गिरने से शरीर में जगह जगह मूंदी चोटे आयी। तीनो बदमाशों को घेरकर पकडा। सद्दाम के कब्जे से एक अधिया और 315 बोर के 13 जिन्दा कारतूस व मोटरसाइकिल की मास्टर की एवं मोबाइल एवं आरोपी लालजीत यादव एक 315 बोर का लोडेड कट्टा तथा पेन्ट की दाहिनी जेव से 5 जिन्दा कारतूस 315 बोर के एक मास्टर की मोटरसाइकिल एक विवो मोवाइल तथा बदमाश पवन परमार से एक 315 बोर का लोडेड क्टटा और 4 जिन्दा कारतूस 315 बोर के एक मोवाइल एम आई कम्पनी का एक मास्टर चावी मौके से जप्त की गई।
आरोपीगण से उक्त हथियार रखने लाने ले जाने का लाइसेंस पूछा तो न होना बताया। आरोपीगण का उक्त कृत्य 25/27 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय होने से प्रकरण पंजीवद्ध कर आरोपीगण को न्यायालय में पेश किया। जिस पर से न्यायालय ने उक्त तीनों आरोपीगण को दिनांक 31 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।