
अदालत ने कहा मामला बहुत गंभीर है। नहीं दिया जा सकता जमानत का लाभ। 10वीं की छात्रा ने कराया है शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला दर्ज।
द ग्वालियर। नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी को अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। आरोपी बलात्कार के बाद लड़की के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था।
ग्वालियर की अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से किए गए तर्कों और प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार करें तो अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए गंभीर अपराध को दृष्टिगत रखते हुए एवं बालकों के प्रति बढ़ते अपराधों की संख्या को देखते हुए उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
आरोपी भूपेंद्र वर्मा निवासी न्यू रेशममिल हजीरा ने न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसे पुलिस थाना हजीरा ने धारा 376 , 506 भादसं एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम के झूठे अपराध में 15.04.20 को न्यायिक निरोध में भेज दिया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक को तथाकथित उक्त प्रकरण में गलत फसाया गया है।