
कारोबारी ने शादी का झांसा देकर किया था यौन शोषण। महिला की शिकायत पर थाना विश्वविद्यालय ग्वालियर ने किया था मामला दर्ज। आरोपी अभी भी फरार।
द ग्वालियर। शहर के ऑटोमोबाइल शोरूम (Gwalior Automobile Showroom) के संचालक मोहन कांत समाधिया पर लगे दुष्कर्म (Rape) एवं मारपीट के आरोप की अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर (District and Sessions Court Gwalior) ने खारिज कर दी है।
शहर के नामी ग्रामी उद्योगपति एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रमुख व्यवसायी पर ग्वालियर की एक समाज सेविका ने शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न एवं मारपीट करने का मामला थाना विश्वविद्यालय ग्वालियर में दर्ज कराया था। जिस प्रकरण पर पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस असफल रही। आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन किया, जिस पर दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क दिए। तर्क सुनने के बाद एडीजे कोर्ट ने अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया।
ज्ञातव्य है कि ऑटोमोबाइल कारोबारी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण पुलिस ने धरपकड़ की अधिक कोशिश नहीं की। पीड़ित महिला ने अनेक दबावों को दरकिनार करते हुए उसके साथ ही घटना का होना पुलिस को सुनाया, जिससे कि आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो सके। इस मामले में आरोपी की ओर से जमानत पर सेशन कोर्ट में बहस एडवोकेट सौरव शर्मा ने की एवं पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि द्विवेदी ने की।