
बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में आरोपी की दुकान से मिलावटी खाद्य पदार्थ पाए गए थे। बाद में आरोपी पर घोषित किया गया था तीन हजार का इनाम।
द ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचे जाने के मामले में आरोपी अमित गुप्ता को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।
आरोपी अमित गुप्ता के खिलाफ बहोड़ापुर थाने में भादसं की धारा 420, 272 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की दुकान से लिए गए सेंपल में मिर्च पावडर, धनिया पावडर, हल्दी पावडर तथा मिर्च पावडर असुरक्षित पाए गए हैं, जबकि यहां मिली हींग गलत ब्रांडेड और घटिया किस्म की थी।
न्यायालय में आरोपी की ओर से कहा गया कि यह मामला जमानती है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। इस मामले में शासन की ओर से कहा गया कि आरोपी पर तीन हजार रूपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। न्यायालय ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए हैं।
न्यायालय ने कहा कि जब आरोपी फरार हो और उस पर इनाम घोषित हो ऐसे में उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। न्यायालय में उसके अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी ने अपने व्यवसाय को ही बदल दिया है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।